अवैध मॉडिफाई की गई लक्जरी एवं स्लीपर बसों के विरुद्ध परिवहन विभाग ने की कार्रवाई

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अवैध मॉडिफाई की गई लक्जरी एवं स्लीपर बसों के विरुद्ध परिवहन विभाग ने की कार्रवाई

अवैध मॉडिफाई की गई लक्जरी एवं स्लीपर बसों के विरुद्ध परिवहन विभाग ने की कार्रवाई

Super Admin · Jul 10, 2026

उदयपुर, 10 जुलाई। अवैध रूप से संचालित और नियमों के विरुद्ध मॉडिफिकेशन की गई लक्जरी एवं स्लीपर बसों के खिलाफ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और परिवहन विभाग ने बड़ी संयुक्त कार्रवाई की है। गोवर्धनविलास थाना क्षेत्र के बलीचा तिराहे और अम्बेरी पुलिया पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान मोटर वाहन अधिनियम 1988 और AIS-119 के नियमों का उल्लंघन करने वाली तथा अनधिकृत स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की गई बसों पर सख्त कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कुल 15 बसों की जांच की गई। इनमें से पांच बसों के खिलाफ विभिन्न नियमों के उल्लंघन पर चालान बनाए गए और करीब एक लाख बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर चार लक्जरी स्लीपर बसों को मौके पर ही सीज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार जोशी, जिला परिवहन अधिकारी मुकेश डाड सहित परिवहन विभाग के निरीक्षक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि लक्जरी और स्लीपर बसों में अवैध मॉडिफिकेशन सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों के खिलाफ आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहयोग करें। यदि किसी यात्री को किसी ट्रेवल्स एजेंसी के खिलाफ शिकायत है, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर में संपर्क कर स्थायी लोक अदालत के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

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